सूचना आयोग ने जिलाधिकारी को राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह जीर्णोद्धार के संबंध में 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाते हुए. इसकी वसूली का आदेश दिया है।
लखनऊ |सूचना आयोग ने जिलाधिकारी को राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह जीर्णोद्धार के संबंध में 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाते हुए इसकी वसूली का आदेश दिया है।राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह, कैसरबाग में थियेटर एवं फिल्म वेल्फेयर एसोसिएशन के सचिव दबीर सिद्दीकी ने सूचना के अधिकार के तहत संस्कृति विभाग पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से आठ बिंदुओं पर सप्रमाण सूचना मांगी थीं, जिनमें विभागीय कार्य में लापरवाही, अग्निशमन की प्रक्रिया पूरी न होने आदि शामिल थे।
दबीर सिद्दीकी ने सूचना आयोग से शिकायत की क्योंकि उन्होंने जिलाधिकारी के जन सूचना अधिकारी से मांगी गई जानकारी नहीं मिली। राज्य सूचना आयुक्त हर्षवर्धन शाही ने जन सूचना अधिनियम 2005 की धारा 18 के तहत केस दर्ज कराया और जिलाधिकारी को सूचना देने की मांग की।
नायब तहसीलदार अवधेश बहादुर सिंह, जिलाधिकारी, सूचना आयुक्त के दफ्तर पहुंचे और बताया कि अपीलकर्ता ने निदेशक संस्कृति से संबंधित सूचनाएं मांगी हैं, इसलिए उनका जवाब नहीं दिया जा सका। सूचना आयुक्त ने कहा कि पत्रावली को देखने से जिलाधिकारी को उत्तर देना चाहिए था।
सूचना आयुक्त ने अपीलकर्ता को सूचना नहीं देने पर जिलाधिकारी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाते हुए उसकी वसूली का आदेश दिया। सूचना आयुक्त ने प्रमुख सचिव राजस्व को अर्थदंड की वसूली सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। सूचना आयोग के रजिस्ट्रार को सूचना दी जाए। साथ ही अपीलकर्ता को दो हफ्तों के भीतर सभी जानकारी देने का आदेश दिया गया है।
सूचना आयुक्त ने अपीलकर्ता को सूचना नहीं देने पर जिलाधिकारी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाते हुए उसकी वसूली का आदेश दिया। सूचना आयुक्त ने प्रमुख सचिव राजस्व को अर्थदंड की वसूली सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। सूचना आयोग के रजिस्ट्रार को सूचना दी जाए। साथ ही अपीलकर्ता को दो हफ्तों के भीतर सभी जानकारी देने का आदेश दिया गया है।
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